पुलिस मीडिया सैल से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक- 28.04.2021 को शिकायतकर्ता गिरीश चन्द्र जोशी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियुक्त रवि शर्मा के विरुद्ध वादी से मोबाइल सिम दस्तावेज अपग्रेड कराने के नाम पर 18 लाख 11 हजार रूपये की धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में थाना जाजरदेवल में धारा 420 भादवि व 66 D IT ACT के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक बेरीनाग प्रभात कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादी द्वारा अनिकेत मंडल नाम के व्यक्ति के नम्बरों पर पेटीएम के जरिये उक्त धनराशि दी गयी है।
उक्त मोबाइल नम्बर के माध्यम से तीन अन्य मोबाइल नम्बर जो इस अभियोग से सम्बन्धित थे प्रकाश में आये थे। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार, उ0नि0 हेम चन्द्र तिवारी, प्रभारी एस0ओ0जी0 व हमराही कर्म0 गणों द्वारा साइबर सैल की मदद से गहन पतारसी- सुरागरसी करते हुए दिनांक 17.03.2022 को 02 अभियुक्तगण क्रमशः (1) अनिकेत मंडल पुत्र गोपाल मंडल निवासी कोलकता एवं (2) नितीश कुमार झा पुत्र अनिल झा निवासी वकुल बागान कोलकता (प0 बंगाल) को धारा- 41(क) सीआरपीसी का नोटिस दिया गया था।
दिनांक- 26.08.2022 को अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया गया। दोनों अभियुक्तगण अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहे हैं, जिस पर न्या0 द्वारा अभियुक्तों की सम्पत्ति कुर्क किये जाने हेतु धारा- 83 सीआरपीसी0 का नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक बेरीनाग प्रभात कुमार एवं हमराही का0 जितेन्द्र कुमार, एस0ओ0जी0 द्वारा दोनों अभियुक्तों के घर जाकर उनकी अचल सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही की गई।
पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक बेरीनाग प्रभात कुमार, का0 जितेन्द्र कुमार- एस0ओ0जी0
साइबर टीम में उ0नि0 मनोज पाण्डेय- प्रभारी साइबर सैल मय टीम शामिल रहे।