पुलिस मीडिया सैल से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 14/5/2022 को न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जनपद पिथौरागढ़ के आदेश संबंधित गुंडा एक्ट वाद संख्या 3/2019 धारा 3 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अनुपालन में SI प्रदीप यादव मय कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा अभियुक्त दिनेश कांडपाल पुत्र देवी दत्त कांडपाल निवासी कफल डूंगरी थाना कोतवाली पिथौरागढ़ हाल लिन्ठ्यूड़ा पिथौरागढ़ को जनपद पिथौरागढ़ की सीमा से परे जनपद चंपावत की सीमा में छोड़ा गया तथा अभियुक्त को 6 माह तक जनपद की सीमा में प्रवेश ना करने की हिदायत दी गई।
गुण्डा एक्ट के अभियुक्त को 6 माह के लिये किया जनपद पिथौरागढ़ की सीमा से बाहर
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