पिथौरागढ़

बार-बार अपराध करने के आदी अभियुक्त को कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने 6 माह के लिये किया जिला बदर

आज दिनाँक- 14.09.2022 को जिलाधिकारी  पिथौरागढ़ के आदेश के क्रम में, पुलिस अधीक्षक  पिथौरागढ़, लोकेश्वर सिंह के निर्देशानुसार, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़ मोहन चन्द्र पाण्डे के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा, धारा- 3 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की शर्तों के अनुपालन में बार बार अपराध करने के आदी अभियुक्त रमेश राम पुत्र किशन राम निवासी सिनेमालाईन पिथौरागढ़ को जनपद पिथौरागढ़ की सीमा घाट से, जिला बदर की कार्यवाही की गई। अभियुक्त को 06 माह तक जनपद की सीमा में प्रवेश ना करने की सख्त हिदायत दी गई।

 अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 21.06.2014 को धारा 60 आबकारी अधिनियम, दिनांक 13.04.2015 को धारा 60 आबकारी अधिनियम, दिनांक 01.04.2016 को धारा 60 आबकारी अधिनियम, दिनांक 04.03.2017 को धारा 60 आबकारी अधिनियम, दिनांक 20.05.2017 को धारा 60 आबकारी अधिनियम, व  दिनांक 15.07.2017 को धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये हैं। जिस पर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा उक्त अभियुक्त को जिले की सीमा से बाहर करने के आदेश पारित किये गये। 

यदि 06 माह के दौरान उक्त अभियुक्त जनपद पिथौरागढ़ की सीमा के अन्दर दिखाई देगा तो पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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