पिथौरागढ़

दुकान में अवैध रुप से लोगों को शराब पिलाने पर एक अभियुक्त को कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने आबकारी अधि0 के तहत किया गिरफ्तार, थाना थल पुलिस ने मुवानी जंगल में चैकिंग/छापेमारी कर लगभग 200 लीटर लहन किया नष्ट

पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार, क्षेत्राधिकारी पिथौरागढ़, महेश चन्द्र जोशी एवं क्षेत्राधिकारी धारचूला, विनोद कुमार थापा के पर्यवेक्षण में जनपद पुलिस द्वारा “मिशन मर्यादा” अभियान के तहत धार्मिक स्थलों/पर्यटन स्थलों तथा सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करने, मादक पदार्थों का सेवन कर हुड़दंग मचाने वालों के विरुद्ध लगातार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है तथा जनपद क्षेत्रान्तर्गत अवैध शराब की बिक्री/ तस्करी करने वालों के विरुद्ध लगातार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

जिस क्रम में दिनांक- 16.09.2022 को उ0नि0 दिनेश चन्द्र सिंह, चौकी प्रभारी चण्डाक के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा कुमौड़ क्षेत्रांतर्गत चैकिंग के दौरान *अभियुक्त रवीन्द्र कुमार पुत्र लक्ष्मण प्रसाद, निवासी- लीमाटोटा छड़नदेव कनालीछीना, हाल निवासी- हनुमान मंदिर कुमौड़ पिथौरागढ़ उम्र- 29 वर्ष को स्वयं की दुकान में अवैध रुप से लोगों को शराब पिलाने पर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा- 21/60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। 

इसी क्रम में थानाध्यक्ष थल, हीरा सिंह डांगी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थल क्षेत्रान्तर्गत मुवानी जंगल में कच्ची शराब की धरपकड़ हेतु छापेमारी की गई तो जंगल से करीब 200 लीटर लहन व कच्ची शराब बनाने के उपकरण मिले जिन्हें पुलिस टीम द्वारा मौके पर ही नष्ट किया गया, मौके पर कच्ची शराब बनाते हुए कोई भी व्यक्ति नहीं मिला।

इसके अतिरिक्त उ0नि0 संतोष तिवारी एवं उ0नि0 प्रदीप कुमार, कोतवाली पिथौरागढ़ द्वारा भिन्न-भिन्न स्थानों पर चैकिंग के दौरान दो व्यक्तियों क्रमश:नीरज बोरा पुत्र हर सिंह बोरा, निवासी- बजेटी पिथौरागढ़ उम्र- 27 वर्ष एवं  सुन्दर सिंह पुत्र चंचल सिंह, हाल निवासी- प्लाजा होटल पिथौरागढ़ उम्र- 40 वर्ष को शराब के नशे में अपने परिजनों से लड़ाई- झगड़ा/ मारपीट कर शांति व्यवस्था भंग करने के जुर्म में धारा- 151 सी0आर0पी0सी0 के तहत गिरफ्तार किया गया। जनपद पुलिस द्वारा धार्मिक स्थलों/पर्यटन स्थलों तथा सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करने, मादक पदार्थों का सेवन कर हुड़दंग मचाने वाले कुल- 42 व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम व कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही की गयी।

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