पुलिस मीडिया सैल से प्राप्त सूचना के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश- निर्देशों के क्रम में रात्रि में निर्धारित समय सीमा के बाद डी0जे0 बजाने वालों के विरूद्ध पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा चालानी कार्यवाही की जा रही है। जिस क्रम में दिनांक- 30.06.2023 की रात्रि में थाना जाजरदेवल पुलिस को सूचना मिली कि जाजरदेवल क्षेत्रांतर्गत ग्राम कुसौली में निर्धारित समय सीमा के बाद (रात्रि 12:00 बजे) एक व्यक्ति द्वारा डी0जे0 बजाकर लोगों की नींद हराम की जा रही है।
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सूचना पर पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़, लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में, थानाध्यक्ष जाजरदेवल, मदन सिंह बिष्ट द्वारा डी0जे0 संचालक नंदन सिंह पुत्र प्रेम सिंह, निवासी जाखनी पिथौरागढ़ का पुलिस अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत 05 हजार रूपये का नगद चालान किया गया।
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