क्राइम

फर्जी फेसबुक अकाउंट से आपत्तिजनक सामग्री शेयर करने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में, आईटी एक्ट में कार्रवाई

जनपद पिथौरागढ़ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी सामग्री सोशल मीडिया पर शेयर करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की है। मामला एनसीआरपी (National Cyber Crime Reporting Portal) के तहत NCMEC से प्राप्त शिकायत के आधार पर सामने आया।
पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच एसओजी और साइबर सैल पिथौरागढ़ द्वारा की गई, जिसमें पाया गया कि आरोपी ने अपने मोबाइल फोन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित सामग्री डाउनलोड कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से शेयर की थी।


मामले में गंगोलीहाट कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक कैलाश चन्द्र जोशी द्वारा आरोपी विपिन चन्द्र जोशी निवासी चहज, थाना गंगोलीहाट, जनपद पिथौरागढ़ के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67(B) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

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विवेचना प्रभारी एसओजी/साइबर सैल निरीक्षक नीरज भाकुनी को सौंपी गई। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी महिला के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर लोगों से संपर्क करता था। पुलिस जांच में आरोपी के मोबाइल फोन में आपत्तिजनक सामग्री संग्रहित और सोशल मीडिया के जरिए भेजे जाने की पुष्टि हुई है।

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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कब्जे में ले लिए हैं। मामले में आगे की पूछताछ और जांच जारी है।
पिथौरागढ़ पुलिस ने बताया कि जिले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित पांच अन्य शिकायतों की भी जांच चल रही है।


पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित फोटो या वीडियो देखना, डाउनलोड करना, संग्रहित करना या सोशल मीडिया पर शेयर करना आईटी एक्ट की धारा 67(B) के तहत दंडनीय अपराध है। लोगों से ऐसे अपराधों से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की गई है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक मनोज चौधरी, कांस्टेबल सत्येन्द्र सुयाल, कांस्टेबल कमल तुलेरा और कांस्टेबल मनोज कुमार शामिल रहे।

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