पिथौरागढ़

पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा शिक्षण संस्थानों के आस पास गुटखा/तम्बाकू/ बीड़ी सिगरेट आदि की बिक्री करने वाले 14 लोगों का कोटपा एक्ट के अन्तर्गत किया गया चालान

पुलिस मीडिया सैल से प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार, क्षेत्राधिकारी पिथौरागढ़, क्षेत्राधिकारी धारचूला व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में जनपद पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के उद्देश्य से, शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में गुटखा/तम्बाकू/ बीड़ी सिगरेट आदि की बिक्री करने वालों के विरूद्ध (COTPA) Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003 के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही की जा रही है।


 इस क्रम में दिनांक 11.04.2022 को क्षेत्राधिकारी ऑप्स सुमित पाण्डे के नेतृत्व में थानाध्यक्ष थाना जाजरदेवल कुलदीप सिंह व पुलिस टीम द्वारा जाजरदेवल क्षेत्रान्तर्गत तथा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने- अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत चैकिंग के दौरान शिक्षण संस्थानों के आस पास गुटखा/तम्बाकू/ बीड़ी सिगरेट आदि की बिक्री करने वाले कुल 14 व्यक्तियों का (COTPA) Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003 के अन्तर्गत चालान किया गया।

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