पुलिस मीडिया सैल से प्राप्त सूचना के अनुसार शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, गैस एजेंसी एवं इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के नाम पर निवेशकों से धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपये हड़पने के मामले में कोतवाली पिथौरागढ़ में दर्ज मुकदमा धारा 420/120B/504 भादवि व 3 UPID ACT में नामजद अभियुक्त जगदीश पुनेठा पुत्र चन्द्र प्रकाश पुनेठा निवासी सिलपाटा पिथौरागढ़, को न्यायालय द्वारा फरार व उद्घोषित अभियुक्त घोषित किया गया है।
आज दिनांक 19.01.2022 को न्यायालय के आदेशानुसार, पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ के निर्देशन में उ0नि0 बसन्त पंत मय कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस टीम द्वारा जगदीश पुनेठा उपरोक्त के घर जाकर धारा 82 सीआरपीसी के अन्तर्गत उद्घोषणा की गयी। अभियुक्त समय से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही हुआ तो उसकी सम्पत्ति की कुर्की की जायेगी । उपरोक्त अभियुक्त पर पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा 50 हजार का ईनाम घोषित किया गया है तथा धारा- 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम- 1986 (गैंगस्टर अधिनियम), के अन्तर्गत भी अभियोग पंजीकृत किया गया है।