पिथौरागढ़

शराब के नशे में पति की हत्या करने वाली महिला को कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार

 
पिथौरागढ़ – पुलिस मीडिया सैल से मिली जानकारी के अनुसार दिनाँक- 09.07.2021 को वादिनी द्वारा थाना कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी गयी कि उनका पुत्र बब्लू उर्फ अजय कुमार अपनी पत्नी अनीता उर्फ सपना के साथ नया बाजार निकट शिशु मन्दिर के पास स्थित मकान में रहता था, उनकी बहु अनीता द्वारा उनके पुत्र बब्लू की हत्या कर दी गई है।


 उन दोनों के बीच में पहले भी मारपीट होती रहती थी, इसी कारण उनके दोनों बच्चे वादिनी के साथ उनके घर पर ही रहते हैं। दाखिला तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में मु0अ0सं0- 119/2021, धारा- 302 भा0द0वि0 बनाम अनीता उर्फ सपना उपरोक्त पंजीकृत किया गया। 


मामले की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक  सुखबीर सिंह के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़ प्रभात कुमार द्वारा प्रकरण की जाँच की गई । विवेचना के दौरान अभियुक्ता अनीता से घटना के सम्बन्ध में जानकारी लेने पर उसके द्वारा बताया गया कि मैं और मेरा पति दोनों शराब के नशे के आदी हैं तथा दोनों ही शराब पीकर एक दूसरे को मारते पीटते हैं।

 
दिनाँक- 03.07.2021 को समय 10 से 11 बजे मेरे व मेरे पति के बीच में कहा सुनी हो गयी, जिस दौरान मेरे हाथ में बैट आया उससे मैंने अपने पति बब्लू को किचन में जोर से मारा जिसके धक्के से वह बहुत ज्यादा नशे में होने के कारण वहीं किचन में रखे गरम पानी के भगौने पर छाती के बल औंधे मुंह गिर गया, तथा गरम पानी से जल गया और वहीं कराहते हुए लेट गया और उसकी मृत्यु हो गई।

 विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आये कि नामजद अभियुक्ता अनीता उर्फ सपना के द्वारा अपने पति बब्लू को जान से मारने की नीयत से नहीं मारा गया है, बैट के धक्के से व गरम पानी के भगौने पर गिरने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। विवेचना से अभियुक्ता अनीता उपरोक्त के विरुद्ध जुर्म धारा 304 भा0द0वि0 का होना पाया गया तथा जो धारा 302 भा0द0वि0 की हद को नहीं पहुँचता है। 

अभियुक्ता अनीता उर्फ सपना पत्नी बब्लू उर्फ अजय कुमार निवासी धर्मशाला लाईन पिथौरागढ़ उम्र- 28 वर्ष, जो थाने पर ही मौजूद है, को उसके जुर्म से अवगत कराते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता की गिरफ्तारी के दौरान मानवाधिकार व सर्वोच्च न्यायालय के आदेश निर्देशों का पूर्णत: पालन किया गया । अभियुक्ता को मेडिकल कराकर समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

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