पिथौरागढ़ : कोतवाली पिथौरागढ़ में एक व्यक्ति के विरूद्ध स्मैक तस्करी के मामले में, दर्ज मुकदमे में आज कोर्ट का फैसला आया हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकर राज द्वारा उक्त मामले में, आरोपी निरंकुश कुमार को एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्ध करते हुए, 6 वर्ष का कठोर कारावास तथा 50 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया हैं। जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
बता दे वर्ष 2018 में कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने अभियुक्त, निरंकुश कुमार पुत्र देवेन्द्र कुमार निवासी टिम्टा गंगोलीहाट को 7.6 ग्राम स्मैक के साथ, गिरफ्तार किया था। कोतवाली पिथौरागढ़ में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत, मामला दर्ज किया गया। उप निरीक्षक दिनेश चंद्र सिंह द्वारा विवेचना के उपरान्त मामले की, चार्जसीट कोर्ट में दाखिल की। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, राकेश चंद्र द्वारा मामले की पैरवी की गयी। आज कोर्ट ने अभियुक्त को दोषसिद्द करते हुए सजा सुनाई गयी।