पिथौरागढ़

पिथौरागढ़ पुलिस की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक सफलता इंटरपोल की सहायता से दुबई से लाया गया वांछित ईनामी अभियुक्त 

पिथौरागढ़: पुलिस मीडिया सैल से प्राप्त सूचना के अनुसार वादी लीलाधर पाटनी निवासी पिथौरागढ़ द्वारा अभियुक्तगण जगदीश पुनेठा, ललित पुनेठा पुत्रगण चन्द्र प्रकाश पुनेठा निवासी सिलपाटा, पिथौरागढ़ तथा पंकज शर्मा निवासी झारखण्ड पर निर्मल बंग कमोडिटी में निवेश का झांसा देकर ₹8,00,000 की धोखाधड़ी किए जाने के संबंध में दिनांक 01.12.2021 को FIR संख्या 239/2021, धारा 420, 504, 120-बी भादवि एवं 3 यूपीआईडी एक्ट पंजीकृत कराई गई थी। विवेचना उपरांत पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा ललित पुनेठा एवं पंकज शर्मा को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोपपत्र प्रेषित किया गया। 

अभियुक्त जगदीश पुनेठा उपरोक्त के विरूद्ध कोतवाली पिथौरागढ़ में FIR NO. 109/2021 धारा 420/406/120बी /506 भादवि व 3 यूपीआईडी एक्ट का अभियोग कराया गया जिसकी विवेचना निरीक्षक श्री प्रताप सिंह नेगी सीबीसीआईडी हल्द्वानी द्वारा सम्पादित की जा रही है। उक्त अभियोग की विवेचना में अभियुक्त जगदीश पुनेठा द्वारा कुल 15,17,30,000/- की धाखाधड़ी किया जाना प्रकाश में आया है।

उन्होंने कहा इसके अतिरिक्त वादी सुन्दर सिंह बोनाल द्वारा अभियुक्त जगदीश चन्द्र पुनेठा के विरूद्ध मातृछाया आभूषण प्राइवेट लिमिटेड में निवेश करने के नाम पर 60 लाख की धोखाधड़ी किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 2.08.2021 को थाना जाजरदेवल में FIR NO. 36/2021 धारा 420/406/504/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया । अभियुक्त जगदीश चन्द्र पुनेठा के लगातार फरार रहने के कारण उसके विरुद्ध कुर्की कार्रवाई की गई जिसमें कुर्क की गयी सम्पत्ति की अनुमानित मूल्य 91000/-रूपये थी। 

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दिनांक 04.07.2024 को अभियुक्त के विरूद्ध मफरूरी आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है।

अभियुक्त जगदीश पुनेठा द्वारा अपने सह अभियुक्तों के साथ एक संगठित गिरोह बनाकर अवैध रूप से शेयर मार्केट तथा विभिन्न कम्पनियों में निवेश करने का प्रलोभन देकर जनता के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी कर आर्थिक लाभ अर्जित किये जाने के सम्बन्ध में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री मोहन चन्द्र पाण्डे द्वारा दिनांक 16.01.2023 को कोतवाली पिथौरागढ़ में FIR NO 11/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत कराया गया। 

अन्य संगठित धोखाधड़ी प्रकरण

अभियुक्त जगदीश पुनेठा द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर शेयर मार्केट, निर्मल बंग कमोडिटी, रॉयल पैन्थर प्रा.लि., मातृछाया आभूषण प्रा.लि. आदि में निवेश का प्रलोभन देकर बड़ी संख्या में नागरिकों से धोखाधड़ी की गई। इस संबंध में—

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उक्त फरार अभियुक्त पर पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा वर्ष 2022 में ₹50,000 का इनाम घोषित किया गया था।

*वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा*

 *अभियुक्त जगदीश पुनेठा के विरूद्ध की गयी उपरोक्त समस्त अभियोगों की विवेचनात्मक कार्यवाही में* —

•  अभियुक्त द्वारा ₹2,22,40,463 की चल-अचल संपत्ति अर्जित करना

•  लगभग ₹15,85,30,000 की धोखाधड़ी किए जाना

प्रकाश में आया है।

*अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई एवं गिरफ्तारी*

अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु डीजीपी उत्तराखण्ड दीपम सेठ व आईजी कुमायूँ परिक्षेत्र रिधिम अग्रवाल के दिशा निर्देशन में एसपी पिथौरागढ़ रेखा यादव के नेतृत्व में सीओ श्री गोविन्द बल्लभ जोशी के पर्यवेक्षण में पुलिस द्वारा मैनुअल एवं तकनीकी इनपुट के आधार पर निरंतर कार्रवाई की जा रही थी।

*

तकनीकी इनपुट से अभियुक्त के दुबई में लिंकेज पाए गए।*

इसके आधार पर—

•  सीबीआई के माध्यम से इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) जारी कराया गया

•  इंटरपोल की सहायता से अभियुक्त दुबई (यूएई) में गिरफ्तार किया गया

•  इसके उपरांत इंटरपोल द्वारा सीबीआई को प्रत्यर्पण हेतु सूचना दी गई

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*उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा*- 

•  मनोज कुमार ठाकुर, अपर पुलिस अधीक्षक, सीबीसीआईडी

•  ललित मोहन जोशी, प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली पिथौरागढ़

•  सतीश कुमार शर्मा, निरीक्षक, एएनटीएफ

की एक *सुरक्षा मिशन टीम* गठित कर 10.11.2025 को दुबई भेजा गया।

टीम द्वारा दिनांक 13.11.2025 को अभियुक्त जगदीश पुनेठा को प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया।

भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार के समन्वित प्रयासों के फलस्वरूप शेयर बाज़ार के नाम पर लोगों की मेहनत की कमाई हड़पने वाला मुख्य सरगना गिरफ्त में आया है। अभियुक्त को आज न्यायालय पिथौरागढ़ में प्रस्तुत किया जा रहा है।

*गिरफ्तार अभियुक्त*

जगदीश पुनेठा

पुत्र – चन्द्र प्रकाश पुनेठा

निवासी – सिलपाटा, थाना व जनपद पिथौरागढ़

*आपराधिक इतिहास*

1.  FIR 239/2021 – धारा 420, 504, 120-बी भादवि एवं 3 यूपीआईडी एक्ट (कोतवाली पिथौरागढ़)

2.  FIR 109/2021 – धारा 420, 406, 120-बी, 506 भादवि एवं 3 यूपीआईडी एक्ट (कोतवाली पिथौरागढ़)

3.  FIR 36/2021 – धारा 420, 504, 506 भादवि एवं 3 यूपीआईडी एक्ट (थाना जाजरदेवल)

4.  FIR 11/2023 – धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट 

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