पिथौरागढ़

रॉयल पैन्थर कम्पनी में पैंसे लगाकर अत्यधिक लाभांश देने का प्रलोभन देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले अभियुक्त को कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने दिया नोटिस 

पुलिस मीडिया सैल से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक- 13.02.2023 को भूमिका कार्की, निवासी पिथौरागढ़ द्वारा कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी गई थी कि वर्ष 2019 में भुवन चन्द्र जोशी पुत्र लीलाधर जोशी, निवासी- पाण्डेगाँव पिथौरागढ़ द्वारा स्वयं को रॉयल पैन्थर कम्पनी एवं निर्मल बंग कॉमेडिटी प्राइवेट लि0 एवं एस0बी0आई0 लाइफ इन्श्योरेंश कम्पनी का एजेन्ट बताकर वादिनी व उसके पति दीवान सिंह कार्की को उक्त कम्पनी में पैंसे लगाकर अत्यधिक लाभांश देने का प्रलोभन देकर पूर्व नियोजित षणयंत्र के तहत भिन्न-भिन्न तिथियों में कुल- 35,15,000/- (पैंतीस लाख पंद्रह हजार) रुपये हड़प लिये गए।

 वादिनी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियुक्त भुवन चन्द्र जोशी के विरुद्ध कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा- 420 भा0द0वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़, लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार, मुकदमा उपरोक्त की विवेचना कर रहे वरिष्ठ उ0नि0 प्रकाश पाण्डेय द्वारा विवेचना के दौरान गहन पतारसी- सुरागरसी कर आज दिनांक- 16.03.2023 को अभियुक्त भुवन चन्द्र जोशी पुत्र लीलाधर जोशी, निवासी- पाण्डेगाँव, नियर पानी की टंकी पिथौरागढ़ थाना/जिला पिथौरागढ़ उम्र- 41 वर्ष को धारा- 41 (क) सी0आर0पी0सी0 का नोटिस तामील कराया गया।

अभियुक्त को समय से न्यायालय एवं पुलिस के समक्ष प्रस्तुत होने की हिदायत दी गई। अभियुक्त भुवन चन्द्र जोशी सहित कुल- 18 अभियुक्तों के विरुद्ध शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, गैस एजेंसी एवं इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के नाम पर निवेशकों से धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपये हड़पने के मामले में पूर्व में कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा- 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम- 1986 (गैंगस्टर अधिनियम), के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

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