पिथौरागढ़

नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले को 15 वर्ष का कठोर कारावास

पिथौरागढ़ पुलिस ने एसपी रेखा यादव के मार्गदर्शन में सीओ गोविन्द बल्लभ जोशी, सीओ कुंवर सिंह रावत व सीओ संजय पाण्डे के पर्यवेक्षण में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आज कोर्ट ने आईपीसी व बीएनएस के दो मामलों में 03 आरोपियों को सजा सुनाई है।

पहला मामला वर्ष 2023 में थाना झूलाघाट में पीड़िता के पिता की शिकायत पर अभियुक्त राजेन्द्र कुमार उर्फ राज अरोड़ा, निवासी ग्राम जरमानी सिरकुच थाना झूलाघाट पिथौरागढ़ के खिलाफ एक नाबालिक बालिका से दुष्कर्म करने के मामले में धारा 376/504/506 भादवि और 3/4 पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। उक्त मामले में उ0नि0 आरती द्वारा उत्कृष्ट विवेचना करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता प्रेम भण्डारी द्वारा की गई। मामले की सुनवाई के दौरान विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने अभियुक्त राजेन्द्र कुमार उपरोक्त को धारा 376/504/506 भादवि में दोषी मानते हुए 15 वर्ष का कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 5 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

दूसरा मामला 12.10.2024 को दो अभियुक्त कमल कुमार निवासी विण, पिथौरागढ़ राकेश कुमार निवासी गौगरी जिला बेतड़ी नेपाल द्वारा उत्तराखण्ड जल निगम पिथौरागढ़ के स्टोर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर सरकारी सम्पत्ति की चोरी की गई। उक्त पर कोतवाली पिथौरागढ़ में मुकदमा दर्ज किया गया था। उक्त मामले में उ0नि0 योगेश कुमार द्वारा उत्कृष्ट विवेचना करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की पैरवी अधिवक्ता सुमित पन्त और एल.एम. पन्त द्वारा की गई। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने अभियुक्त कमल कुमार और राकेश कुमार को 331(3)/305(e) बीएनएस में दोषी मानते हुए 02 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 05 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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