उत्तराखण्ड

पिथौरागढ़ जिला न्यायालय में पोक्सो एक्ट के तहत युवक को हुई फाँसी की सजा

पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के नजदीक जाजरदेवल थाना क्षेत्र में अप्रैल 2021 में साढ़े चार साल की बच्ची के साथ उसके सौतेले भाई द्वारा शारीरिक उत्पीड़न करने का मामला सामने आया। जाँच -पड़ताल में पुलिस के हाथ जानकारी लगी आरोपी युवक जनक बहादुर कई महीने से अपनी सौतेली बहन का शारीरिक शोषण कर रहा था। यही नहीं आरोपी मासूम के साथ मारपीट करते हुए इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने धमकी भी देता था। मेडिकल जांच में शारीरिक शोषण की पुष्टि और अंदरूनी चोटों के पाए जाने के बाद पुलिस ने जनक बहादुर को पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में गिरफ्तार कर लिया।

 यह मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा की अदालत में चला, जिसमें अनेक गवाह पेश किए गए। पीड़ित बच्ची की ओर से मामले की पैरवी डीजीसी प्रमोद पंत ने की। इस मुकदमे की अंतिम सुनवाई करते हुए शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त जनक बहादुर को फांसी की सजा सुनाई। पॉक्सो अधिनियम के तहत किसी अभियुक्त को फांसी की सजा दिए जाने का पिथौरागढ़ जिले में यह पहला मामला सामने आया है।

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