पिथौरागढ़

पिथौरागढ़ उपजिलाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी ने अपात्र राशनकार्डों को निरस्त करने के दिये निर्देश

पिथौरागढ़–  उपजिलाधिकारी जिला पूर्ति अधिकारी, पिथौरागढ़ नन्दन कुमार ने अवगत कराया है कि जनपद के समस्त श्रेणी के राशनकार्डधारक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार जनपद के समस्त श्रेणी के राशन कार्डों का समय-समय पर पात्रतानुसार सत्यापन कराया जाता है,


 उत्तराखंड शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जिले में पात्र लाभार्थियों का चयन तथा अपात्र परिवारों के राशनकार्डों को निरस्त किये जाने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। आय के आधार पर कार्ड धारकों की पात्रता के मानकानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ऐसा परिवार जिसकी मासिक आय रूपया 15000.00 (रू0 पन्द्रह हजार) मासिक से कम हो, अन्तोदय अन्न योजनान्तर्गत ऐसा परिवार जो गरीबों में अत्यन्त गरीब हो और परिवार का संचालन मुखिया के तौर पर विधवा महिला, असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति अथवा 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित हों, जिनकी आय का साधन न हो व उत्तराखंड राज्य खाद्य योजनान्तर्गत ऐसा परिवार जिनकी वार्षिक आय रू0 5 लाख (पांच लाख) से कम हो वे अपना राशनकार्ड निरस्त करवायें तथा जिन पात्र परिवारों का राशनकार्ड न बना हो वे आवश्यक अभिलेख अपने क्षेत्र के संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, को उपलब्ध कराये तथा उक्त राशनकार्ड का डाटा ऑनलाइन कराये जाने हेतु संबंधित सहायक खाद्यान्न निरीक्षक अथवा जिला पूर्ति कार्यालय पिथौरागढ़ में जमा करायें।


 उन्होंने कहा है कि ,सत्यापन के उपरान्त अपात्र राशन कार्ड धारकों का कार्ड पाये जाने पर संबंधित के विरूद्व नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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