पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार, क्षेत्राधिकारी पिथौरागढ़, महेश चन्द्र जोशी, क्षेत्राधिकारी धारचूला, विनोद कुमार थापा के पर्यवेक्षण में पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा जनपद क्षेत्रान्तर्गत निवासरत मजदूरों/ बाहरी व्यक्तियों/ फड़-फेरी, रेड़ी/ठेले लगाने वाले व्यक्तियों/ किरायेदारों के शत-प्रतिशत सत्यापन किये जाने हेतु सघन अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही मकान मालिकों द्वारा अपने मकान में रह रहे किरायेदारों का सत्यापन न कराने पर उनके विरुद्ध भी चालान की कार्यवाही की जा रही है। जिस क्रम में दिनांक- 13.09.2022 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़ श्री मोहन चन्द्र पाण्डे के नेतृत्व मे कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस टीम ने निम्न कार्यवाही की गयी।
पवन राम पुत्र बिशन राम निवासी धारचुला द्वारा रोडवेज स्टेशन पिथौरागढ़ के पास बिना सत्यापन के कबाड़ी की दुकान चलायी जा रही थी जिस पर उ0नि0 बबीता टम्टा द्वारा उक्त व्यक्ति का धारा 83 पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत 5000/- रू का नकद चालान किया गया।
अनिल प्रजापति पुत्र प्रेम चन्द्र प्रजापति निवासी काशीपुर उद्यमसिंहनगर, हाल टनकपुर रोड कुमौड़ तिराहा, द्वारा बिना सत्यापन के अनिल ऑटो गैराज चलाया जा रहा था जिस पर अनिल प्रजापति उपरोक्त का धारा 83 पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत 10000/-रू का चालान कर चालानी रिपोर्ट मा0 न्यायालय प्रेषित की गया।